1,25,000

टैक्स के बाद शुद्ध लाभ (Net Gain)

₹2,77,250

आपकी कमाई (Take Home)टैक्स दिया (Tax Paid)
कुल कैपिटल गेन (Total Gain)₹3,00,000
टैक्सेबल गेन (Taxable Gain)₹1,75,000
12.5% (₹1.25L छूट के बाद)₹21,875
+ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस (Cess)₹875
कुल देय टैक्स (Total Tax Payable)₹22,750

कैपिटल गेन (Capital Gains) क्या है?

कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) वह टैक्स है जो आप किसी एसेट (जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, या प्रॉपर्टी) को बेचने से हुए मुनाफे (Profit) पर देते हैं। अगर आप किसी एसेट को कम समय के लिए होल्ड करते हैं, तो उस मुनाफे पर शॉर्ट-टर्म (STCG) के रूप में अधिक टैक्स लगता है। वहीं, लंबे समय तक होल्ड करने पर यह लॉन्ग-टर्म (LTCG) माना जाता है, जिस पर टैक्स की दर कम होती है और कुछ छूट भी मिलती है। अपने निवेश की सुरक्षित निकासी (Withdrawal) की योजना बनाने के लिए इस कैलकुलेटर के साथ हमारे SWP कैलकुलेटर का उपयोग करें।

लेटेस्ट बजट 2026 नियम (Latest Rules)

हाल ही के यूनियन बजट (Union Budget) में कैपिटल गेन टैक्स नियमों को सरल बनाने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं:

  • Equity STCG: इसे 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
  • Equity LTCG: इसे 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। हालांकि, प्रति वर्ष टैक्स-फ्री छूट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दी गई है।
  • प्रॉपर्टी (Real Estate) LTCG: सामान्यतः 12.5% (बिना इंडेक्सेशन) लागू होता है। लेकिन 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई पात्र प्रॉपर्टी के लिए कम टैक्स विकल्प लागू हो सकता है: 20% इंडेक्सेशन के साथ बनाम 12.5% बिना इंडेक्सेशन
  • डेट फंड्स (Debt Funds): अप्रैल 2023 के बाद किए गए निवेश पर आपकी स्लैब दर (Slab Rate) के अनुसार टैक्स लगेगा (LTCG का कोई लाभ नहीं)।

होल्डिंग अवधि (Holding Period) चीट शीट

एसेट क्लास (Asset)शॉर्ट टर्म (STCG)लॉन्ग टर्म (LTCG)
इक्विटी / म्यूचुअल फंड्स12 महीने या कम → 20%12 महीने से अधिक → 12.5% (₹1.25L छूट के बाद)
रियल एस्टेट (प्रॉपर्टी)24 महीने या कम → स्लैब रेट24 महीने से अधिक → 12.5% (आम नियम; पात्र पुराने मामलों में 20% + इंडेक्सेशन विकल्प)
डेट फंड्स (Debt Funds)आपकी इनकम टैक्स स्लैब दर पर टैक्स लगता है (LTCG का कोई लाभ नहीं)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सूचीबद्ध शेयरों (Listed Shares) और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए, होल्डिंग अवधि 12 महीने (1 वर्ष) से अधिक होनी चाहिए। 12 महीने के भीतर बेची गई किसी भी संपत्ति को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है।

Fincado Research Team
Reviewed

This content is prepared and reviewed using RBI circulars, official lender disclosures, and current Indian tax references. Numbers are educational estimates, not personalized advice.

Last Reviewed

Apr 2026

Method

Source cross-check and periodic QA

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