एजुकेशन लोन क्या है? (What is Education Loan?)
एजुकेशन लोन एक वित्तीय सहायता है जो छात्रों को भारत या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। अन्य लोन के विपरीत, इसमें Moratorium अवधि (पुनर्भुगतान अवकाश) की सुविधा होती है, जहाँ छात्र को कोर्स के दौरान EMI नहीं चुकानी पड़ती।
Section 80E टैक्स लाभ (Tax Benefits)
एजुकेशन लोन सभी लोन प्रकारों में सबसे अच्छा टैक्स लाभ प्रदान करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत, आप चुकाए गए पूरे ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
- सीमा: कटौती की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है (80C के विपरीत)।
- अवधि: यह लाभ 8 साल तक या जब तक ब्याज पूरा न चुक जाए, तब तक मिलता है।
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पात्रता (Eligibility Criteria)
- छात्र: भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु 18-35 वर्ष।
- सह-आवेदक (Co-Applicant): माता-पिता या अभिभावक का होना अनिवार्य है।
- संपार्श्विक (Collateral): ₹4 लाख तक के लोन के लिए कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती।
EMI फॉर्मूला (Calculation Formula)
एजुकेशन लोन में Moratorium अवधि के ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है:
- P = मूल लोन राशि
- Imoratorium = पढ़ाई के दौरान जमा हुआ ब्याज
- r = मासिक ब्याज दर
- N = पुनर्भुगतान अवधि (महीनों में)