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A4 Ready

Rent Receipt

Receipt No: ____________
Date: 26 Apr 2026

Received with thanks from Mr./Ms. Rahul Sharma a sum of INR 15,000/-

Towards the rent of property located at:
Flat 402, Sunshine Apartments, Indiranagar, Bangalore - 560038

For the period from 1 Apr 2026 to 29 Apr 2026.

Landlord Name: Amit Patel

Landlord PAN: __________________

Revenue
Stamp
(If cash)
Landlord Signature

आपको रेंट रसीद की आवश्यकता क्यों है?

रेंट रसीद (Rent Receipt) किरायेदार (Tenant) द्वारा मकान मालिक (Landlord) को दिए गए किराए का एक लिखित प्रमाण है। भारत में नौकरीपेशा (Salaried) लोगों को House Rent Allowance (HRA) पर टैक्स छूट पाने के लिए अपने HR विभाग को ये रसीदें (Investment Proof) के तौर पर जमा करनी होती हैं। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत आता है। बिना रेंट रसीद के आपका पूरा HRA टैक्सेबल हो जाता है, जिससे आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाती है।

HRA छूट के महत्वपूर्ण नियम (2026-27)

  • सालाना किराया ₹1,00,000 से अधिक है: तो मकान मालिक का PAN कार्ड देना अनिवार्य है। यदि उनके पास PAN नहीं है, तो आपको उनसे एक डिक्लेरेशन (Declaration form) भरवाकर HR को देना होगा।
  • रेवेन्यू स्टाम्प (Revenue Stamp): 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प केवल तभी लगाना ज़रूरी है जब आपने किराए का भुगतान कैश (नकद) में किया हो और एक रसीद की रकम ₹5,000 से अधिक हो। ऑनलाइन ट्रांसफर (NEFT/UPI/Cheque) के मामले में रेवेन्यू स्टाम्प की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
  • Old vs New Regime: याद रखें, आप HRA टैक्स छूट का लाभ केवल तभी उठा सकते हैं जब आप पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का चुनाव करते हैं। हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी टैक्स बचत की तुलना करें।

HRA छूट की गणना कैसे होती है? (Quick Reference)

शर्तें (इनमें से जो सबसे कम हो)टैक्स छूट की राशि
1. आपको मिलने वाला वास्तविक HRAActual HRA received
2. आपके द्वारा चुकाया गया किराया - बेसिक सैलरी का 10%Rent paid - 10% Basic
3. बेसिक सैलरी का 50% (मेट्रो शहर) या 40% (गैर-मेट्रो)50%/40% of Basic
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प कानूनी रूप से केवल तभी आवश्यक है जब किराए का भुगतान नकद (CASH) में किया गया हो और वह ₹5,000 प्रति रसीद से अधिक हो। यदि आप चेक, NEFT, RTGS या UPI के माध्यम से अपना किराया देते हैं, तो रेवेन्यू स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। आपके मकान मालिक को केवल रसीद पर हस्ताक्षर (Signature) करने होंगे।

Fincado Research Team
Reviewed

This content is prepared and reviewed using RBI circulars, official lender disclosures, and current Indian tax references. Numbers are educational estimates, not personalized advice.

Last Reviewed

Apr 2026

Method

Source cross-check and periodic QA

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